गुजरात राज्य में नवसारी जिले में पाटीदार अनामत से घबराई सरकार भगवान श्री गणेश स्थापना दिन से पहले फौजदारी अधिनियम 173 के तहत कलम 144 को आज निरस्त कर दिया । गौरतलब है कि यह धारा गुजरात में कई वर्षों के बाद लगाई गई थी। जिसमें नवसारी जिले में कलम 144 के तहत भी कोई असर देखने को मिला नही । नवसारी जिले के नागरिको और यहां के प्रशाशन की एकता और धार्मिक परम्पराओ के मद्दे नजर आज कलम 144 निरस्त कर दी गयी है।यह नवसारी जिले के कलेक्टर श्रीमती रेम्या मोहन के एक परिपत्र द्वारा जारी किया गया। जिससे नवसारी जिले के नागरिको में खुशी के माहोल के साथ कलेक्टर श्री की प्रशंशा और अच्छाई के तहद देखा जा रहा है।
print this post
0 comments